सिसोदिया ने मंत्री पद छोड़ा : बोले- टारगेट मैं नहीं, केजरीवाल हैं !

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दिल्ली : दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में रविवार को गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने पद छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी सिसोदिया के साथ इस्तीफा दिया। चर्चाएं हैं कि शिक्षा मंत्रालय राजकुमार आनंद और वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया जा सकता है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। ये आरोप और कुछ नहीं बल्कि कायर और कमजोर लोगों की साजिश है जो अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से डरे हुए हैं।

अरविंद केजरीवाल के नाम इस्तीफे में मनीष सिसोदिया ने क्या लिखा……

‘ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बावजूद मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। ये आरोप और कुछ नहीं बल्कि कायर और कमजोर लोगों की साजिश है जो अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से डरे हुए हैं। इन लोगों का टारगेट मैं नहीं, आप हैं।

क्योंकि आज न सिर्फ दिल्ली, बल्कि देशभर के लोग आपको ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जिसके पास देश के लिए विजन है और जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। आज आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियों से जूझ रहे देश के करोड़ों लोगों की आंखों में अरविंद केजरीवाल उम्मीद का दूसरा नाम बन गए हैं।’

ED का दावा- 4000 फर्जी ईमेल के आधार पर ड्राफ्ट हुई थी नई एक्साइज पॉलिसी
वहीं, शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नया दावा किया है। CBI से इतर इस मामले की जांच कर रही ED का आरोप है कि आप सरकार ने शराब पॉलिसी पर लोगों की राय मांगी थी, लेकिन लोगों की राय, आपत्तियों और परेशानियों को सरकार ने नीति में शामिल नहीं किया। बल्कि शराब कंपनियों ने PR कंपनियों से 4000 फर्जी ईमेल करवाए। इन्हीं को आधार बनाकर नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई।

1. सिसोदिया ने दानिक्स अधिकारी को स्पेशल तरीके से पॉलिसी बनाने को कहा: ED के मुताबिक, दानिक्स (दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विस) अधिकारी सी. अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि सिसोदिया ने उन्हें ‘स्पेशल तरीके’ से उत्पाद शुल्क नीति का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा था।

2. बिना आधिकारिक चर्चा के प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया: अचानक मार्च 2021 में सी. अरविंद ने मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के घर बुलाया। वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। यहां पर मनीष ने सी. अरविंद को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसमें होलसेल मार्जिन लिखा था। बिना किसी आधिकारिक बैठक के शराब नीति में होलसेल प्रॉफिट 12% तय कर दिया गया। सी. अरविंद को इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही पॉलिसी तैयार करने को कहा गया।

3. ISWAI ने PR कंपनियों को हायर करके फर्जीवाड़ा किया: ED का दावा है कि एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट नई नीति के पक्ष में नहीं थी, इसलिए इंटनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडिया (ISWAI) ने कई PR एजेंसियों को हायर किया और उनसे 4000 मेल भिजवाए।

4. दो कंपनियों ने 3000 नए ईमेल आईडी बनाए और 1000 यहां-वहां से जुटाए: दो पीआर एजेंसियों ने 3000 नई ईमेल आईडी बनाईं और 1000 ईमेल आईडी कई सोर्स से जुटाईं। इसके बाद इन ईमेल आईडी से दिल्ली सरकार को 4000 मेल भेजे गए। चार्जशीट के मुताबिक, ISWAI के बिनॉय बाबू इस साजिश का हिस्सा थे।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, कहा- पहले हाईकोर्ट जाइए
शराब नीति केस में CBI रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक CJI की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।

सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

बेंच ने कहा- सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानूनी विकल्प हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।

शराब नीति केस में CBI रिमांड पर हैं सिसोदिया
मनीष सिसोदिया दिल्ली की शराब नीति केस में फिलहाल 4 मार्च तक CBI की रिमांड पर हैं। CBI ने उन्हें 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार यानी 27 फरवरी को उन्हें CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च तक CBI की रिमांड पर भेज दिया था। CBI का आरोप था कि सिसोदिया सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं।

इधर, मंगलवार यानी 28 फरवरी को सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और CBI के जांच के तरीके को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।

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