विवाह समारोह में 100 लोगों के एकत्रित होने की होगी अनुमति : जिलाधीश यशपाल

  • कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाएगी

फरीदाबाद, 12 जुलाई। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के चेयरमैन यशपाल ने जिला में लॉकडाऊन के आदेशों में बदलाव करते हुए कहा है कि नागरिक लोकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें। सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अब 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक लोकडाउन बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार शादियों व अंतिम संस्कार में 100 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 200 लोगों के शामिल होने की मंजूरी भी राज्य सरकार ने दी है। कार्यक्रमों में कोविड उचित व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। स्पा सैंटर सुबह 6 बजे से सांय 8 बजे तक खोले जाएंगे तथा स्वीमिंग पूल कोविड प्रोटोकॉल के साथ केवल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले खिलाडिय़ों के लिए खोले जाएंगे। सीनेमा हॉल कोरोना प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा गोल्फ कोर्सिज के बार को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्रात: 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसके लिए उन्हें आवश्यक सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंडों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। प्रबंधन द्वारा सदस्यों अथवा आगंतुकों को गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति इस तरह प्रदान की जायेगी कि भीड़-भाड न हो।

जिलाधीश यशपाल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगी। मॉल्स को सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रेस्टोरेंट एवं बार जो होटल एवं मॉल्स में संचालित हैं सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी तथा इनके संचालकों को सामाजिक दूरी के नियम, नियमित सेनिटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार का नियम अपनाना होगा। एक साथ 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। इन स्थलों पर सामाजिक दूरी नियमित सेनेटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार की शर्तों का पालन करना होगा। कोर्पोरेट ऑफिस सम्पूर्ण उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी, नियमित सेनेटाइजेशन एवं कोविड उचित व्यवहार के नियम की पालना करनी होगी। कोविड उचित व्यवहार अपनाने के बाद सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सभी उत्पादन ईकाइयां, प्रतिष्ठïान एवं उद्योगों को कार्य की अनुमति होगी, हालांकि उन्हें कोविड-19 के उचित व्यवहार, हिदायतों आदि का पालन करना होगा। खेल परिसर व स्टेडियम केवल खेल के लिए गतिविधियों, जिनमें बाहरी खेल गतिविधियां भी शामिल है को अनुमति प्रदान की गई है। इन गतिविधियों के दौरान सामाजिक दूरी, खेल परिसर का नियमित सेनिटाइजेशन तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित करना होगा। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली को राज्य में 23 जुलाई 2021 को कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट 2021 आयोजित करने की अनुमति है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित SOP दिनांक 10.09.2020 कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन के अंतर्गत हरियाणा राज्य में स्थापित खुले प्रशिक्षण केंद्रों को तभी करें की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी। कोचिंग संस्थानों पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थानों को किसी भी तरह की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी। आईटीआई संस्थानों को व्यवहारिक कक्षाओं के लिए सभी तरह की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों के साथ खोलने की इजाजत होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थानों को 5 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा आयोजित करने की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्रों वे परीक्षा अधिकारियों और उम्मीदवारों के लिए भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित sop दिनांक दस 9 2020 कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में अनुसंधान प्रयोगशाला व उपचारात्मक कक्षाओं को खोलने की अनुमति होगी तथा संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेगा की सामाजिक दूरी एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन हो। उपरोक्त सभी पाबंदियां अस्पताल एवं दवाइयों की दुकानों तथा सरकारी कार्यालय पर लागू नहीं होंगी और वह 24 घंटे खुले रह सकते हैं।

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