प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक करवा सकते है फसलों की बीमा : यशपाल

फरीदाबाद, 24 जून । उपायुक्त यशपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए सरकार द्वारा आगामी 31 जुलाई तक समय सीमा बढा दी है। अब इच्छुक किसान खरीफ फसलों का निर्धारित तिथि तक बीमा करवा सकते है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश 713.99 रुपये, 356.99 रुपये, 335.99 रुपये तथा 1732.50 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। इसी तरह, रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए किसानों को क्रमश 409.50 रुपये, 267.75 रुपये, 204.75 रुपये, 275.63 रुपये तथा 267.75 रुपये प्रति एकड़ प्रीमियम देना होगा।

उन्होंने बताया कि फसल की बीमित राशि धान, मक्का, बाजरा व कपास के लिए क्रमश: 35699.78 रुपये, 17849.89 रुपये, 16799.33 रुपये तथा 34650.02 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी के लिए बीमित राशि क्रमश: 27300.12 रुपये, 17849.89 रुपये, 13650.06 रुपये, 18375.17 रुपये तथा 17849.89 रुपये प्रति एकड़ तय की गई है।

उपायुक्त ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है, इसलिए यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे अपने बैंकों में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक सम्बन्धित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि गैर-ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अन्तिम तिथि से पहले फसल बदलाव के लिए बैंक में सूचित करना होगा।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, जो केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही कार्य देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों की सहायता के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर अपने कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उन्होंने बताया स्कीम में किसानों की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य व जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 18001802117 पर अथवा अपनी बैंक शाखा या बीमा कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा योजना का पूरा विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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